नए सुरक्षा कानून को लेकर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण बुन्देलखण्ड विधि महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ महेंद्र कुमार राजपुत ने दिया पुलिस सभागार में प्रशिक्षण

Jun 27, 2024 - 20:02
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नए सुरक्षा कानून को लेकर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण बुन्देलखण्ड विधि महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ महेंद्र कुमार राजपुत ने दिया पुलिस सभागार में प्रशिक्षण
राकेश कुमार उरई जालौन। अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यह तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से समस्त भारत में प्रवर्तन होना है जिसके प्रशिक्षण के संबंध में डॉ.ईराज राजा पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा अवगत कराया गया है जिसके क्रम में आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस सभागार उरई में किया गया जिसमें समस्त पुलिस कर्मियों को नये सुरक्षा क़ानूनों को लेकर बुन्देलखण्ड विधि महाविद्यालय उरई जिला जालौन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ महेन्द्र सिंह राजपूत ने पुलिस लाइन सभागार में प्रतिसार निरीक्षक पारस नाथ चौधरी के साथ पुलिसकर्मी को प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि अब 1 जुलाई से आइपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार धारायें लागू होगी। उन्होंने बताया कि मारपीट संबंधित प्रकरण में पूर्व में जो धारा 323, 324, 325 लागू होती थी अब उनके स्थान पर धारा 115, 118(1), 117 बीएनएस लागू की जाएगी। तो वहीं महिला संबंधी अपराध के अंतर्गत जो पूर्व में धारा 354, 354(A), 354(B), 354(C), 354(D) एवं 509 आईपीसी लागू होती तो उनके स्थान पर 74, 75, 76,77, 78, 79 बीएनएस जैसी धाराये लागू होंगे तो वहीं उन्होंने बताया कि नये कानून में नवीन अपराध को लेकर भी नयी धाराओं को जोड़ा गया है जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को बतायी।

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