राकेश कुमार
-मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में शादी का वादा करके स्टाफ नर्स से दुष्कर्म और मारपीट करने वाले डॉक्टर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा न्यायालय के द्वारा मुकर्रर की गई है सबूतों एवं गवाहों के प्रकाश में तथा व्यापक सुनवाई के बाद न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया है|बताते चलें थाना शाहपुरा में दर्ज मामले के आरोपी सुरेंद्र शाह के पिता मांगीलाल उम्र 36 वर्ष पेशा डॉक्टर निवासी चंद्रनगर ग्वालियर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी से शादी का वादा करके बार बार कैबिन में बुलाकर दुष्कर्म किया गया और बाद में शादी करने से इनकार कर
ipc की धारा 325 के तहत हुई सजा
जब पीड़िता शादी करने के लिए कहने लगी तब उससे मारपीट भी की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गई इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी डॉक्टर को धारा 325 के तहतअपराध के लिए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया है अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश पारित किया गया घटना 18 मार्च 2018 18 फरवरी 2020 के बीच बताई जा रही है|
बताते चलें कि स्टाफ नर्स के शील भंग का प्रयास डॉक्टर के द्वारा कई बार किया गया और बार बार उसे जलील किया गया इस मामले में जब उसने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच करके चार्जशीट कोर्ट में पेश किया डॉक्टर के पास अभी हाइकोर्ट एवं देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील करने का विकल्प है|