राकेश कुमार संपादक सत्येंद्र सिंह राजावत
उरई(जालौन)।ज़िला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा माइक्रो ऑब्ज़र्वर को निम्नवत दिशा निर्देश दिए।
सबसे पहले ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान के दिन सम्पादित किये जाने वाले कार्यो का विवरण उपलब्ध कराया गया। माइक्रो ऑब्ज़र्वर को मतदान के दिन मतदान प्रारंभ होने से 1 घण्टा 30 मिनट पूर्व मतदान केंद्र पर पहुचना अनिवार्य है।
मतदेय स्थल पर निर्वाचन कार्य की प्रक्रिया का पूर्व आकलन करना।
मतदेय स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण करना और मतदान प्रारंभ होने से पूर्व संसूचित करना।
मतदान से पूर्व माकपोल की प्रक्रिया को देखना और यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचन आयोग के आदेशों का अनुपालन हो रहा है या नही।
यह सुनिश्चित करना कि मॉक पोल के उपरान्त और वास्तविक मतदान होने से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट में पड़े मतों को क्लियर कर दिया गया है और पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है व मतदान अभिकर्ता का भी हस्ताक्षर करा लिया गया है।
मतदान के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओ को उपलब्ध कराए गए प्रारूपों पर नोट करके सूचना देना।
माइक्रो ऑब्ज़र्वर को जनरल प्रेक्षको के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत सीधे कार्य करना।
माइक्रो ऑब्ज़र्वर को प्रेक्षको की उपस्थिति में और उनके विधिवत अनुमोदन के साथ प्रस्थान के दिन से पहले रेंडम रूप से मतदान केंद्र सौपना।
माइक्रो ऑब्ज़र्वर को सुनिश्चित करना कि वह ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यवस्थित सुविज्ञता प्रशिक्षण पूरा कर चुके है।
माइक्रो ऑब्ज़र्वर मतदान पार्टी के साथ ही नवीन मंडी स्थल आटा कालपी रोड से दिनांक 19 मई 2024 को प्रातः-7 बजे उपस्थित होकर प्रस्थान करेगे।
मतदान के पश्चात माइक्रो ऑब्ज़र्वर को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मतदान केंद्र की मतदान दिवस की गतिविधियों की सूचना अथवा ब्यौरा प्रेक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
बहु-मतदान स्टेशनो वाले भवनों पर तैनात माइक्रो ऑब्ज़र्वर को थोड़े-थोड़े अंतराल पर उसी कैंपस में स्थित उन मतदान केंद्रों का दौरा करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी माइक्रो ऑब्ज़र्वर को बताया गया कि उनको मतदान एजेंटों की उपस्थिति और अमिट स्याही लगाने की व्यवस्था करनी। साथ ही मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही बताया कि यदि प्रेक्षण के दौरान किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में उपलब्ध संचार माध्यमों से जनरल-प्रेक्षको को तत्काल सूचित किया जाए। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी माइक्रो ऑब्ज़र्वर को अपनी ड्यूटी पूर्ण ज़िम्मेदारी से करनी है।