मतदान के दिन 20 मई एवं मतगणना दिवस 4 जून को जनपद की सभी आवकारी की दुकानें 48 घंटे तक पूर्णतया बंद रहेंगे जिलाधिकारी। राजेश कुमार पांडे*

May 18, 2024 - 19:46
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मतदान के दिन 20 मई एवं मतगणना दिवस 4 जून को जनपद की सभी आवकारी की दुकानें 48 घंटे तक पूर्णतया बंद रहेंगे जिलाधिकारी।  राजेश कुमार पांडे*
राकेश कुमार संपादक सत्येंद्र सिंह राजावत परउरई(जालौन)।जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं आवकारी आयुक्त, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र दिनांक 28 मार्च, 2024 द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व की अवधि से एवं मतगणना दिनांक 4 जून 2024 को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करने व कृत कार्यवाही से सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य या उप निर्वाचन हो, उस निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किमी० क्षेत्र में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, वियर, मॉडल शॉप एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1935 की धारा-135 (ग) के खण्ड-1 में यथा उपवन्धित मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना दिवस को पूर्णतया बन्द रखे जाने का प्राविधान है। निर्वाचन के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उददेश्य से मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व की अवधि से एवं मतगणना दिवस को जनपद की समस्त आबकारी दुकानों की बन्दी एवं बन्दी दिवसों में मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबंधित / नियन्त्रित किया जाना आवश्यक है। अतः मैं राजेश कुमार पाण्डेय जिलाधिकारी जालौन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड-1 में यथा उपबंधित एवं संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद जालौन में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, वियर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर, थोक (एफ०एल०-2, 2वी एवं सी०एल०-2) एवं अन्य समस्त आवकारी अनुज्ञापन निम्नानुसार बन्द रखे जाने का आदेश देता हूँ। उन्होंने बताया कि पंचम चरण दिनांक 20 मई 2024 हेतु दुकानों की बंदी की अवधि दिनांक 18 मई 2024 को सांय 6 बजे से दिनांक 20 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक जालौन लोकसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद जालौन में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मोडल शॉप एवं भांग की फुटकर एवं थोक(एफ०एल०-49) की समस्त लाइसेंस अनुज्ञापन एवं जालौन लोकसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद जालौन से जनपद इटावा, औरैया एवं कानपुर देहात तथा मध्य प्रदेश के जनपद भिण्ड की लगने वाली सीमा के 8 किमी० के परिधि में आने वाले समस्त अनुज्ञापन। मतगणना दिवस 4 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस में जनपद में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर, थोक एवं अन्य समस्त अनुज्ञापन बंद रहेंगे। उपरोक्त बंदी के लिए आबकारी दुकानों के अनुज्ञापियो को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नही होगा। उपरोक्तानुसार बन्दी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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