लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु, बीएलओ बूथ पर रहकर व्यवस्थायें चुस्त-दुरुस्त रखने के लिये संबंधित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी- राजेश कुमार पाण्डेय

May 18, 2024 - 19:08
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लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने हेतु, बीएलओ बूथ पर रहकर व्यवस्थायें चुस्त-दुरुस्त रखने के लिये संबंधित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी- राजेश कुमार पाण्डेय
राकेश कुमार, सम्पादक-सतेन्द्र सिंह राजावत, उरई(जालौन)। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (विधानसभा क्षेत्र माधौगढ़, उरई, कालपी, भोगनीपुर एवं गरौठा) 45- जालौन(अ०जा०) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र/समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट/समस्त जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत "पंचम चरण" में मतदान हेतु मतदान दिवस दिनांक 20 मई 2024 को निर्धारित है। आकांक्षी मतदान प्रतिशत प्राप्त किए जाने हेतु सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों एव माध्यमों से की जा रही मतदाता जागरूकता संबंधी गतिवधियों को और गति प्रदान किए जाने एवं मतदान प्रतिशत में अपेक्षाकृत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये गए है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर वोटर असिस्टेंस बूथ बनाया जाए जिस पर बी०एल०ओ० उपस्थिति तथा Alphabetical locator की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वोटर असिस्टेंस बूथ दृष्टव्य स्थान पर बनाया जाय एवं उसका उचित संकेतक लगाया जाय। बी०एल०ओ० की अन्यत्र ड्यूटी न लगे तथा बी०एल०ओ० स्वयं ही ड्यूटी पर रहे। उसके पुत्र/पति/रिस्तेदार कदापि उनके स्थान पर न रहे। मतदाता सूचना पर्ची का शत-प्रतिशत वितरण कराया जाए। बी०एल०ओ० द्वारा मतदाता सूचना पर्ची के वितरण के समय मतदाताओं के नाम व मोबाइल नं० आदि का विवरण भी प्राप्त किया जाए ताकि विवरण की कार्यवाही को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वोटर्स से कास चैक भी किया जाए। जिन मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची किन्ही कारणों से प्राप्त नहीं हो सकी वह मतदेय स्थल पर उपलब्ध Alphabetical locator में अपना नाम चैक कर सकते है। पोलिंग पार्टियों तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाए कि किन्ही कारणों से मतदाता, मतदाता सूचना पर्ची नहीं लाया हो, तो उसे लौटाया न जाए। राजनैतिक दलों द्वारा जारी मतदाता पर्ची लाने वाले मतदाताओं को लौटाया न जाए, मतदाता सूची में नाम व मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मतदान की सुविधा दी जाए। पोलिंग पार्टियों को निर्देशित किया जाए की यदि मतदाता द्वारा मतदान के समय उपलब्ध कराये जाने वाले पहचान संबंधी दस्तावेज से उसकी पहचान स्थापित हो रही हो परन्तु पहचान संबंधी दस्तावेज में दिये गये विवरण तथा मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाता के विवरण में मामूली भिन्नता हो तो लिपिकीय त्रुटि के आधार पर उसे मतदान से वंचित न किया जाए। पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जाए की मतदाताओं के साथ अच्छा व्यवहार करे। यदि कोई व्यक्ति मतदान हेतु अपने वाहन से परिवार के साथ बूथ पर जा रहा हो उसे जाने दिया जाए। उपरोक्तानुसार वाहन के आवागमन, हेल्पलाइन नंम्बर 1950 का प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। किसी शिकायत पर बी०एल०ओ० या पोलिंग ऐजेन्ट को मतदान स्थल से हटाने या न हटाने न निर्णय केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल मजिस्ट्रेट / RO/ARO का होगा। पुलिस द्वारा किसी भी पोलिंग ऐजेन्ट को मतदान स्थल से नहीं हटाया जायेगा। यदि गडबड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट / RO/ARO के संज्ञान में लाया जाए। मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही बूथ की जानकारी, पानी की सुविधा, शौचालय आदि के उचित संकेतक (proper signage) होना चाहिए। मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया जाए कि मतदान प्रक्रिया की गति धीमी न हो यदि पहचान का अभिलेख मतदाता पहचान पत्र (EPIC) हो तो मतदाता रजिस्ट्र में EPIC का पूरा नंबर लिखकर मात्र EP लिखा जाय। डिस्पैच के समय उक्त बिन्दुओं से पोलिंग पार्टियों को अवगत कराया जाए ताकि वे अपने दायित्यों का समुचित निर्वहन कर सकें। प्रत्येक पॉलिंग स्टेशन पर AMF (Assured Minimum Facilities) की सुविधा शत-प्रतिशत सुनिशिचत की जाय। पोलिंग स्टेशन परिसर में जहाँ तक कतार रहती है वहां पर छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान के दिन बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। लू से बचाव के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर पैरामेडिक्स व आशा कार्यकर्ताओं के साथ पर्याप्त ओआरएस एवं मेडिकल किट उपलब्ध कराये जाए। सेक्टर टीम के पास एक पैरामेडिकल कर्मी भी उपलब्ध कराये जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। सेक्टर / जोन वार आपात कालीन एम्बुलेंस सेवा को अलग-अलग उपयुक्त स्थानों पर रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से मतदान केन्द्रों व मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर जा सकें। मतदान के दिन गठित बुलावा टोली जिसमें बी०एल०ओ० के साथ स्थानीय स्तर पर आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, युवक मंगलदल, पंचायत स्तरीय कार्मिक आदि होगें जिन्हे कन्ट्रोल रूम के माध्यम से पूर्वान्ह 10 बजे के उपरान्त प्रत्येक 2-2 घंटे पर सकिय किया जाए ताकि कम मतदान वाले बूथों पर मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा सके। स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा MPS एप में बूथ वार दिख रहे वोटिंग प्रतिशत के कम में, कम वोटिंग प्रतिशत वाले बूथों में बुलावा टोली को विशेष रूप से सक्रिय किया जाय। प्राप्त EPIC कार्ड यदि कोई अवशेष है तो उसे को तत्काल वितरित कराया जाय।

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