उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत, शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में माटीकला से सम्बन्धित व्यावसायिक उद्योग के लिये स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान : प्रबंधक ग्रामोद्योग डी०आर० प्रेमी

Jun 12, 2024 - 21:07
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उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत, शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में माटीकला से सम्बन्धित व्यावसायिक उद्योग के लिये स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान : प्रबंधक ग्रामोद्योग डी०आर० प्रेमी
राकेश कुमार, सम्पादक-सतेन्द्र सिंह राजावत, जालौन l प्रबंधक ग्रामोद्योग/ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डी०आर० प्रेमी ने बताया कि महाप्रबंधक महोदय माटीकला बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक 21.05.2024 के निर्देश के क्रम में उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में माटीकला से सम्बन्धित व्यावसायिक उद्योग (प्रेशर, कूकर, घड़ा, गार्डन पॉट्स, गुलदस्ता, बोनसाई पॉट्स, कप-प्लेट आदि) के स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है। योजना का लाभ लेने हेतु विभाग की वेबसाइट www.upmatikalaboard.in पर आनलाइन आवेदन कर सकतें है। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2024 तक आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज किसी भी कार्यालय कार्य-दिवस में जिला खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान-उरई (नया पटेल नगर, चुर्खी रोड कलेक्ट्रेट गेट नं0 02 के सामने उरई) में जमा करना अनिवार्य होगा।

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