अभियुक्त शिब्बू को वादी की बेटी के साथ की गई घटना के संबंध में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया

Jan 30, 2024 - 22:00
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अभियुक्त शिब्बू को वादी की बेटी के साथ की गई घटना के संबंध में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया
उत्तर प्रदेश ! जालौन ! अवगत कराना है कि अभियुक्त शिब्बू उर्फ शीबू पुत्र मोतीलाल नि0 खेडा कनार थाना कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 568/15 (वाद संख्या – 39/17) धारा 354/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था । जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.01.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 जज पॉस्को एक्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शिब्बू उपरोक्त को धारा 354 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 05 वर्ष कारावास एवं 9,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 06 वर्ष 03 माह) में दण्डित किया गया ।

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