*इंचार्ज का काम करने पर भी शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दिया जा रहा वेतन,हाईकोर्ट ने किया याची शिक्षकों को दो माह के अंदर वेतन प्र०अ० का वेतन देने का आदेश*

Oct 10, 2024 - 18:30
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*इंचार्ज का काम करने पर भी शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दिया जा रहा वेतन,हाईकोर्ट ने किया याची शिक्षकों को दो माह के अंदर वेतन प्र०अ० का वेतन देने का आदेश*
*राकेश कुमार, स्नेहलता रायपुरिया* उरई (जालौन) l बेसिक स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। प्रधानाध्यापक के अभाव में इन पदों पर सहायक अध्यापक इंचार्ज बनकर काम कराया जा रहा है। जनपद के ऐसे ही 17 इंचार्ज शिक्षकों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह सेंगर व 16 अन्य में प्रधानाध्यापक का वेतन देने के आदेश दिए हैं। अब तक जनपद के 27 इंचार्ज शिक्षकों को हेड का वेतन देने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा किया जा चुका है । जनपद के जितेंद्र सिंह सेंगर ,अंबुज मिश्रा, अंजनी कुमार शुक्ला ,अनुज कुमार सिंह ,बृजेंद्र शेखर, दीपांशी, हिमांशु, लवली ,माधवी जादौन, प्रेमलता, रविकांत, रविकांत कसौधन, प्रभाष चंद्र, गीता दोहरे,दिव्या, शिवम माहेश्वरी, अर्पण त्रिपाठी आदि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने विद्यालय में पिछले कई वर्षों से इंचार्ज का काम कर रहे हैं परंतु उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन को आदेश दिया है कि वह इन याची शिक्षकों की इंचार्ज बनने की तिथि जांच कर इन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन का भुगतान दो माह के अंदर करें। इन्हें इंचार्ज अवधि का एरियर का भुगतान भी किया जाए।

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