राकेश कुमार, सम्पादक-सतेन्द्र सिंह राजावत, उरई(जालौन)। जिला मजिस्ट्रेट /निर्वाचन अधिकारी(प्रमुख क्षेत्र पंचायत) राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचनाएं दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत माधौगढ़(अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) के रिक्त पद पर निम्न निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन का दिनांक 20 अगस्त 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक 20 अगस्त 2024 को अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवार वापस लेने का दिनांक 21 अगस्त 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतदान का दिनांक 22 अगस्त 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतगणना का दिनांक 22 अगस्त 2024 को अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, उसी वर्ग का व्यक्ति (सदस्य) उम्मीदवार हो सकता है। आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति यदि अनारक्षित वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुआ है तो वह भी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख आरक्षित पद पर उम्मीदवार हो सकता है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के दिनाँक 13 अगस्त 2024 से प्रारम्भ हो गयी है तथा दिनॉक 20 अगस्त 2024 तक (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे के बीच) सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड कार्यालय माधौगढ़) से प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन का मूल्य तथा जमानत की धनराशि निम्न प्रकार निर्धारित है- प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 800.00 (आठ सौ) अनारक्षित वर्ग हेतु व 400.00(चार सौ) आरक्षित वर्ग हेतु, जमानत की धनराशि 5000.00(पांच हजार) अनारक्षित वर्ग हेतु व 2500.00(दो हजार पांच सौ) आरक्षित वर्ग हेतु, अधिकतम व्यय सीमा 200000.00( दो लाख) है। उन्होंने बताया कि जमानत की धनराशि लेखाशीर्षकः "8443-सिविल जमा-121-चुनाव के सम्बन्ध में जमा-06 पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा" में जमा की जायेगी। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम् चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, किन्तु उससे जमानत धनराशि केवल एक ही ली जायेगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक व अनुमोदक के हस्ताक्षर / निशानी अँगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उस क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची में होना आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र के साथ उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जायेगा, जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण संलग्न किया जायेगा, आयोग के पत्र सं0-2403/रा०नि०आ० अनु०-4/2010 दिनांक 18 जून, 2010 के द्वारा निर्धारित प्रारूप "ब" में शपथ पत्र आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा उसकी छायाप्रति नाम निर्देशन के साथ संलग्न की जायेगी, उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित प्ररूप-1 मे घोषणा पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। यदि कोई निरक्षरता के कारण साथी / सहायक की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट / निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन देगा। निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन में नामांकन पत्र पर व नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर करने के ढंग को देखकर यह समाधान करेगा कि निरक्षरता के कारण वह सदस्य मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में वास्तव में असमर्थ है। यदि उसने हस्ताक्षर किया है तो सामान्यतः यह माना जायेगा कि वह साक्षर है। दृष्टिबाधा (अंधे) या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी ले जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्वाचक को मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में सहायक/साथी के पूर्ण विवरण के साथ एक आवेदन पत्र दिया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्रों कोतवाली जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संदर्भित करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी संबंधित निर्वाचक (सदस्य क्षेत्र पंचायत) को सहायक/साथी की अनुमति प्रदान करेंगे। निरक्षरता, दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त सदस्य (निर्वाचक) के साथ सहायक/साथी के रूप में दिये जाने के लिए यथासंभव उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जायेगी जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, जो सदस्य (निर्वाचक) की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छुपाने हेतु मतपत्र को मोड़ने और मतपेटी में डालने में समर्थ हो।निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत, मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (Proxy) द्वारा नहीं स्वीकार किये जायेंगे।मतपत्र पर अधिमान (Preference) अंकित करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्केच पेन का ही उपयोग करेंगे। 'मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान (Preference) अंतर्राष्ट्रीय अंको (अंग्रेजी अंको) में अंकित करना अनिवार्य है। जैसे-1, 2, 3.......। किसी अन्य प्रकार अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। उक्त के अतिरिक्त मतपत्र अवैध होगा यदि ऐसा मतपत्र जिस पर संख्या अंकित न हो, अर्थात् प्रथम अधिमान अंकित न किया गया हो। संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो, अर्थात् प्रथम अधिमान एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित किया गया हो। संख्या 1, तथा अन्य कोई संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, अर्थात् प्रथम अधिमान के साथ ही अन्य अधिमान भी एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित किये गये हों। कोई ऐसा चिन्ह बनाया गया हो, जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके। निर्वाचन सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं में किसी संशय, विवाद अथवा अस्पष्टता की स्थिति में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होगा।