राकेश कुमार संपादक सत्येंद्र सिंह राजावत
उरई(जालौन)।जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण दो पालियों में 600 मतदान कार्मिकों को राजकीय मेडिकल कालेज के लेब थियेटर में प्रशिक्षण दिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दल पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनाव सम्पन्न करायेगे। मतदान केंद्र पर उस दिन किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नही करेगे, साथ ही मतदान केन्द्र के चारो तरफ 100 मी0 के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे- पोस्टर, बैनर इत्यादि का प्रचार सामग्री नही होनी चाहिए । यदि कोई सामग्री पायी जाये तो उसे तत्काल हटे दी जाये ।उन्होने कहा कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, वीडियो/फोटो कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है ।मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए ऐसा सुनिश्चित कराया जाय । उन्होने एमपीएस ऐप के बारे में बताया कि माॅकपोल की समेत वास्तविक मतदान, मतदान प्रतिशत की जानकारी एमपीएस ऐप के माध्यम से ही दी जाएगी । अतएव एमपीएस ऐप पर सभी सूचनाये समयान्तर्गत भरना सुनिश्चित करेगे। मतदान कार्मिकों को सामन्य निर्देश देते हुये कहा कि निर्वाचन विधि एवं प्रक्रिया में समय-समय पर संशोधन होते रहते है पूर्व निर्वाचन में यदि आप द्वारा कार्य किया गया है तब भी यह आवश्यक है कि निर्वाचन प्रक्रिया को भलीभांति समझ ले। निर्वाचन प्रक्रिया की सैद्यान्तिक व व्यवहारिक जानकारी निर्देश पुस्तिका एवं समस्त प्रपत्रों द्वारा कर ले ताकि मतदान के दिन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न करा सके। मतदान स्थल पर समस्त मतदान अधिकारियों की मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान को सम्पन्न कराना ही प्रथम प्राथमिकता होगी। उन्होने कहा कि मतदान सामग्री प्राप्त करते समय यह चैक कर ले कि सीयू, बीयू, वीवीपैट पर लगे ऐड्रेस टैग में लिखे नम्बर और मशीन पर लिखे नम्बर समान है एवं उसी मतदान केन्द्र के लिये आवंटित है जिस मतदान केन्द्र पर आपकी नियुक्त की गयी हैं। उन्होने कहा कि मतदाता द्वारा बाहर से लायी गयी अशासकीय पर्ची अथवा बी0एल0ओ0 द्वारा जारी पर्ची पहचान के तौर में मान्य नही होगी। उन्होने कहा कि मतदान अधिकारी द्वितीय बायीं हाथ की तर्जनी अंगुली की जांच करेगे कि उस पर अमिट स्याही का कोई चिन्ह पहले से तो नही है अगर यदि है तो मतदान की अनुमति नही दी जायेगी। उन्होने कहा कि मतदाता के बायीं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही इस प्रकार लगायेगे कि नाखून के मूल से ऊपर की तरफ नाखून और त्वचा पर लगे। उन्होने कहा कि निर्वाचक नामावली की तीन प्रतियां उपलब्ध करायी जायेगी, तीनों प्रतियां उसी मतदान स्थल की है जिसके लिये आपको नियुक्त किया गया हैं, निर्वाचक नामावली में सभी पृष्ठों पर सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य हैं। उन्होने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि मतदान दिवस के मतपत्र लेखा प्रपत्र 17 C को पूर्ण शुद्धता से भरे, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां न होने पाये। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त प्रशिक्षण में मतदान कार्मिको को उनके कार्य दायित्व, रवानगी के दिन सामग्री से लेकर मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया, मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र से संग्रहण केन्द्र पर वापिस आने तक अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।
इसके उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने मतदान कार्मिकों के द्वारा पोस्टल बैलेट एवं ईडीसी के माध्यम से मतदान करने के लिये बनाये गये पोस्टल बैलेट काउण्टरों का निरीक्षण करते हुये उपस्थित कार्मिकों से मतदान कराये जाने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुये व्यवस्थित रूप से कार्यो को सम्पादित कराये जाने के निर्देश दिये गये ।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, डीसी एनआरएलएम दिनेश यादव, उपजिलाधिकारी उरई सुरेश पाल, उपजिलाधिकारी कालपी हेमन्त पटेल, उपजिलाधिकारी माधौगढ़ विश्वेश्वर सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।