लोकसभा चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण व ज्यादा कराने हेतु सभी राजनीतिक दलों के साथ पोस्टल बैलेट से संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिये आवश्यक दिशा निर्देश देते जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे

Apr 19, 2024 - 20:13
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लोकसभा चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण व ज्यादा कराने हेतु सभी राजनीतिक दलों के साथ पोस्टल बैलेट से संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिये आवश्यक दिशा निर्देश देते जिला निर्वाचन अधिकारी  राजेश कुमार पांडे
स्नहेलता रायपुरिया संपादक सत्येंद्र सिंह राजावत उरई(जालौन)।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ पोस्टल बैलट से सम्बंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पोलिंग पार्टी में लगे मतदान कार्मिकों के साथ साथ मतदान कार्मिक पुलिस कर्मी, होमगार्ड, ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट आदि को डाक मतपत्र/ईडीसी के द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। जनपद की मतदाता सूची में दर्ज जनपद के मतदान कार्मिक लोकसभा सामान्य निर्वाचन में जिस मतदान बूथ पर तैनात होंगे उस बूथ पर निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र (EDC)के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। जनपद की मतदाता सूची में दर्ज जनपद के निर्वाचन से जुड़े ऐसे रिजर्व कार्मिक ईडीसी के माध्यम से नजदीकी बूथ पर मतदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों के निर्वाचन से जुड़े कार्मिक पोस्ट वैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनपद के सभी कार्मिकों को ड्यूटी आदेश के साथ प्रारूप 12क प्रेषित किया गया है। प्रशिक्षण में संबंधित प्रारूप 12क नियमानुसार भरकर लाने के निर्देश दिए गए हैं ।लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के पाँचवे चरण 20 मई 2024 को ऐसे मतदाता जो लोकसभा 45-जालौन, गरौठा, भोगनीपुर के मतदाता है, किन्तु अन्य जनपदों में निर्वाचन ड्यूटी में तैनात होंगे ,ऐसे पात्र कार्मिक दिनाक 9 मई 2024 से 14 मई 2024 तक समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्रशिक्षण स्थल (राजकीय मेडिकल कॉलेज) पर उपस्थित होकर वोटर आई०डी० या कार्यालय की आई०डी० तथा निर्वाचन ड्यूटी आदेश पत्र की छायाप्रति सहित स्थापित अतिरिक्त फेसिलिटेशन केन्द्र पर मत का प्रयोग कर सकते है। नोडल अधिकारी डाक मतपत्र अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे,विशाल कुमार यादव ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को सुविधा केन्द्रों(फैसिलिटेशन केंद्र )के बारे में जानकारी दे दी गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त प्रत्याशियों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदान प्रक्रिया तथा मतदान के समय उपस्थित रहने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा।। किसी भी व्यक्ति को मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी हस्तक्षेप के मामले में सुविधा केन्द्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति को तुरंत परिसर छोडने का आदेश दे सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान कार्मिक निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थल पर पंहुचकर डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं।मतदान कार्मिकों को पोस्टल बैलेट के सम्बन्ध में प्रशिक्षण में भी अवगत कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं (आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ मतदाताओं एवम दिव्यांगो ) के लिए मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण कार्यवाही समय से करने के निर्देश समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को दिए गए।। पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया के बारे में एजेंटो को भी जानकारी देने के निर्देश राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों को दिए गए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल कुमार यादव, समस्त उप जिलाधिकारी,डीसी एन आरएलएम दिनेश यादव, उप कृषि निदेशक एस के उत्तम, राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी से शांति स्वरूप महेश्वरी, समाजवादी पार्टी से राजीव वर्मा, बहुजन समाज पार्टी से भगवती शरण, कांग्रेस से धीरेंद्र शुक्ला, सीपीआई एम से कमलाकांत आदि दलों की प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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