मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में वही होंगे पात्र जो है उत्तर प्रदेश के होगे मूल निवासी समाज कल्याण अधिकारी - प्रवीण कुमार यादव

Mar 4, 2024 - 19:01
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में वही होंगे पात्र जो है उत्तर प्रदेश के होगे मूल निवासी समाज कल्याण अधिकारी - प्रवीण कुमार यादव
'राकेश कुमार' - उरई ! जालौन ! समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि उ०प्र० सरकार द्वारा समस्त वर्गों के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" संचालित है, जिसके अन्तर्गत उ०प्र० के मूल निवासी ऐसे अभिभावक योजनान्तर्गत पात्र होंगे जो निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद हों, वार्षिक आय रू० 2.00 लाख से कम हों तथा उनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। चल वित्तीय वर्ष 2023-24 से योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। विवाह हेतु एक जोड़े पर समाज कल्याण विभाग द्वारा रूपये 51,000/- (35,000/- कन्या के खाते में, 10,000/- विवाह संस्कार के लिए सामग्री हेतु तथा 6,000/- कार्यक्रम आयोजन में होने वाले व्यय हेतु) की धनराशि व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत दिनांक 08.03.2024 को महारानी गार्डेन, कोंच रोड मडोरा, उरई में लगभग 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जायेगा। इच्छुक पात्र व्यक्ति वेबसाईट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

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