किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा*।

Nov 21, 2024 - 07:52
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा*।
उरई जालौन। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और 60 हजार रूपये जुर्माना लगाया शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 18 अगस्त 2021 को पड़ोसी इमरान ने उसकी बेटी के सात घर में घुसकर दुष्कर्म किया पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था! और उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी वादी तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता भगवानदास प्रजापति और शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत की बहस ओर गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने फैसला सुनाया जिसमें इमरान को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई

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