उरई जालौन। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दिव्यांग पेंशन/कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों का राशन कार्ड/फैमिली आई०डी० होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कि जनपद में 1978 दिव्यांग / कुष्ठावस्था पेंशनधारक ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अपना राशन कार्ड नम्बर / फैमिली आई०डी० नम्बर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, उरई में उपलब्ध नहीं कराया है जिसके कारण उनका राशन कार्ड / फैमिली आई०डी० नम्बर पोर्टल पर फीड किया जाना संभव नहीं हो पाया है। उपरोक्त दिव्यांग पेंशन / कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों से अपील है कि जिनके पास राशन कार्ड या फैमिली आईडी कार्ड नहीं है, ऐसे समस्त लाभार्थी अपना आधार कार्ड, फोटो सहित विकास भवन उरई में स्थित कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी जालौन या अपनी सम्बन्धित तहसील पर अपना राशन कार्ड बनवा लें। ऐसे दिव्यांगजन जो राशन कार्ड हेतु पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आई०डी० पोर्टल https://familyid.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कराकर सम्बन्धित तहसील या विकास खण्ड पर आवेदन पत्र जमा करें, जिससे संबंधित उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फैमिली आई०डी० बनाई जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अपना राशन कार्ड अथवा फैमिली आई०डी० कार्ड किसी भी कार्यदिवस में कलेक्ट्रेट परिसर, डी०पी०आर०ओ० बिल्डिंग उरई में स्थित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में जमा करा दें अन्यथा पेंशन की धनराशि निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० लखनऊ स्तर से रोक दी जाएगी।