उत्तर प्रदेश !
उरई ! नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उरई नूपुर कश्यप ने भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना एनएपीएस (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना) एवं सीएमएपीएस (मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना) के सम्बंध में बताया कि भारत सरकार द्वारा उद्योगों/अधिष्ठानों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे समस्त सरकारी, सहकारी, निगम एवं निजी उद्योगों / अधिष्ठानों में जहाँ 30 से अधिक संख्या में कार्मिकों (संविदा कार्मिक भी सम्मिलित) का 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत शिशिधु के रूप में प्रशिक्षण प्रदान कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि
उद्योग/अधिष्ठानों में पंजीयन हेतु बिन्दु निम्नवत् है। उद्योग अधिष्ठानों को ( एनएपीएस ) पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण किये जाने की प्रकिया में एस्टेब्लिश्म नाम ईमेल नंबर जीएसटी नंबर बैंक डिटेल्स एम्पलाईIइतनी डिटेल सबमिट करना होगा । अभ्यर्थियों को (NAPS) पोर्टल www.apprenticeshipindia.gउन्होंने उद्योगों/अधिष्ठानों/शिशिक्षुओं को भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना
एनएपीएस /सीएम-एपीएस से लाभ के सम्बंध में बताया कि उद्योगों/अधिष्ठानों में भारत सरकार के द्वारा प्रति शिशिक्षु के आधार पर अधिष्ठानों को 1500/- रुपये प्रोत्साहन राशि एवं उत्तर प्रदेश के द्वारा सीएमएपीएस पोर्टल के माध्यम से 1000/- रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अप्रेन्टिस को किया जाने वाला भुगतान एफपीएफ व ईएसआई के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है। अप्रैन्टिसशिप का समस्त व्यय सीएसआर के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि, अत्यंत ही कम व्यय पर कुशल जनशक्ति की उपलब्धता है। अपने उद्योग/अधिष्ठान की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने का अवसर है। अधिक जानकारी के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उरई में सम्पर्क कर सकते है।