हमले में पिता और दो पुत्रों को 10 साल की कैद
राकेश कुमार पत्रकार रामपुरा *गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कुरसेडा में 2016 में हुई थी घटना*। *बल्लम से किया गया था हमला 7 साल बाद आया फैसला* घर में घुसकर जानलेवा हमले में पिता और दो पुत्रों को दोषी सिद्ध हो जाने पर जिला जज लल्लू सिंह ने 10 साल की कैद और वाइस वाइस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई अर्थ दंड न देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास गुजरना पड़ेगा जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कुरसेडा निवासी जितेंद्र सिंह सेंगर ने 4 अप्रैल 2016 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जब वह दरवाजे पर चारपाई डालकर बैठा था तभी गांव का व्यक्ति राहुल आकर गाली गलौज करने लगा मना करने पर उसका बड़ा भाई राजकुमार और अपने पिता रूप सिंह को लाकर गाली गलौज शुरू कर दी इसके बाद वह घर के अंदर चला गया और तीनो ने मारपीट की राहुल ने जान से मारने की नियत से बल्लम शरीर में घुसा दी पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुत्रों को पकड़कर जेल में भेज दिया था। पुलिस ने पिता और दोनों पुत्रों के खिलाफ 19 अप्रैल 2016 को अपनी चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी 7 साल बाद चल कोर्ट में ट्रायल के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई गई दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच जिरह गवाहों के बयान और साक्ष के आधार पर जिला जज लल्लू सिंह ने पिता रूप सिंह पुत्र राहुल और राजकुमार को 10 10 साल की सजा और 22-22000 का अर्थ दंड लगाया अर्थदंड न चुकाने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट योगेंद्र कुमार
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