प्रमुख सचिव परिवहन अनुभाग के निर्देशानुसार जिले के वाहन स्वामियों को अपने वाहनों के बकाये कर की जमा करने की अन्तिम तिथि 5 फरबरी 2025 तक निर्धारित : एआरटीओ
उरई(जालौन)।वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव परिवहन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 6 नवम्बर 2024 में पारित आदेश के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-21 सन् 1997) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्व तक रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर संदेय कर के विलम्ब संदाय हेतु शास्ति के संदाय से इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 3 माह की अवधि के लिये निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर शास्ति में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों। परन्तु यह कि इस सुविधा के लाभ हेतु निम्नलिखित यान पात्र नहीं होंगे।अधिसूचना निर्गत होने के दिनाँक को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यान, समस्त प्रकार के अरजिस्ट्रीकृत परिवहन यान, जिन पर अधिसूचना के दिनांक के पूर्व तक बकाया कर संदय हो एवम् लम्बित बकाया जमा न हो। उन्होंने बताया कि परिवहन यानों के ऐसे समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके कर/शास्ति के विरुद्ध अपील / पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों। उन्हें वाद प्रत्याहत् करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) / उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परिवहन यानों के स्वामी या वित्तपोषक, जिन पर मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया गया हो। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके विरुद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनाँक तक कर एवम् शास्ति हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे। यान स्वामी अथवा उसके विविध वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / कराधान अधिकारी को तिपहिया एवम् हल्के मोटर यानों (7500 किग्रा० सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रुप में 200/- रुपये की धनराशि एवम् अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रुप में 500/- रुपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक तक किया जाएगा। कोई आवेदन उपरोक्त शर्त संख्या-7 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अधिसूचना परिवहन विभाग की वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ पर तथा साथ ही प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। इस छूट से सम्बन्धित कोई सूचना यान स्वामियों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्व किसी परिवहन यान के विरुद्ध जमा कर एवम् शास्तियाँ प्रतिदेय नहीं होगी। स्वामी, यानों पर बकया देया करों की कुल धनराशि "एकमुश्त" जमा करेगा। कोई यान, जो अस्तित्व में न हो, का कर यान के अस्तित्व में होने तक जमा किया जाएगा और यदि यह साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 क में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार यान अस्तित्व में नहीं है तो कर का अपलिखित (बट्टे खाते में डालना) एवम् यान रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण नियमावली के अनुसार किया जाएगा। आवेदक/लाभार्थी को सम्बन्धित जिला के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / कराधान अधिकारी को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / कराधान अधिकारी शासकीय अभिलेख के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् इस अधिसूचना के अधीन अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि उक्त योजना दिनांक 6 नवम्बर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी।
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