स्नेहलता रायपुरिया राकेश कुमार
उरई(जालौन)।जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ के पत्र दिनांक 19 सितम्बर 2024 द्वारा संचालित योजनाओं में ऐसे ऋण ग्रहीता जिन्होने विभाग से ऋण/लोन लिया है, उनके लिये विशेष आर्थिक लाभ के रूप में अवशेष देय / अधिदेय ऋण जमा करने हेतु "नवीन एक मुश्त समाधान योजना" लागू किये जाने की स्वीकृति दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रदान की गयी है। ऐसे ऋण ग्रहीताओं के लिये विशेष आर्थिक लाभ के रूप में अवशेष ऋण जमा करने हेतु नवीन एक मुश्त समाधान योजना लागू की है अर्थात ऋण ग्रहीता से ऋण स्वीकृति के तिथि से (36 माह से लेकर 60 माह तक) का ही साधारण ब्याज लिया जायेगा, शेष अवधि का सम्पूर्ण ब्याज / चक्रवृद्धि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। बकाया ऋण को प्रोत्साहित करते हुए ओ०टी०एस० का लाभ लाभार्थी के आवेदन पत्र पर ऋण खातें में अवशेष धनराशि पर नवीन एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण लेजर में बकाया धनराशि के आधार पर दिया जायेगा। आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त देयता के सम्बन्ध में यदि निगम द्वारा संचालित "नवीन एक मुश्त समाधान योजना" का लाभ लेना चाहते है तो देय ऋण की धनराशि विलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कार्यालय में जमा करा दें, तो आपसे देय ऋण की धनराशि पर दण्ड ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की छूट प्रदान करते हुए केवल साधाराण ब्याज ही लिया जायेगा।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि "नवीन एक मुश्त समाधान योजना" दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक लागू द रहेगी। अधिक जानकारी के लिये कक्ष संख्या 23, विकास भवन, उरई जनपद जालौन में उपस्थित होकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है।