राकेश कुमार संपादक सत्येंद्र सिंह राजावत उरई(जालौन)।जनपद जालौन की सीमा में प्रवाहित बेतवा नदी के तहसील कोंच एवं थाना कोटरा के अन्तर्गत अवस्थित सला घाट पर स्नान करने उद्देश्य से जाने वाले श्रद्धालुओं की नदी मे डूबने एवं उनकी मृत्यु की घटनाएँ घटित होने के प्रकरण संज्ञान में आए हैं। यही नहीं क्षेत्रीय लोगों द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि इस आशय की इस घाट पर ऐसी घटनाएँ पूर्व मे भी घटित हो चुकी हैं। इन घटनाओं को लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त होता है और कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने एवं लोकशान्ति भंग होने की सम्भावनाएँ बनी रहती है।
अतः उक्त प्रकार की दुःखद् एवं असामयिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के दृष्टिगत राजेश कुमार पाण्डेय, जिला मजिस्ट्रेट, जालौन दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत बेतवा नदी के सला घाट पर स्नान करने हेतु जाने वाले समस्त नागरिको को नदी में प्रवेश करने एवं नदी स्थल पर स्नान करने के लिए अग्रिम आदेश की अवधि के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं स्नान करने व स्नान करने से प्रेरित करने व स्नान हेतु नदी पर जाने वाले ऐसे सभी नागरिकों द्वारा प्रश्नगत निर्देश/आदेश का उल्लंघन करते हुए बेतवा नदी के निषिद्ध वाले क्षेत्र में किसी प्रयोजन से प्रवेश किया जाता है कि तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए उस व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भा०द०वि० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष कोटरा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।
खण्ड विकास अधिकारी / प्रभारी निरीक्षक कोटरा उक्त स्थल पर आई०पी० कैमरा अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगे। अधिशासी अभियंता, बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम उरई बेतवा नदी के सलाघाट क्षेत्र का सीमांकन कराते हुए बेरीकेटिंग करायेंगे तथा इस बेरीकेटिंग वाले क्षेत्र में "प्रवेश निषेध" "निषिद्ध क्षेत्र" के संकेतात्मक बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें।