*शहर में अनधिकृत रूप से बना चार मंजिला मकान को जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे के आदेश अनुसार किया गया शीलबंद*

May 1, 2024 - 19:58
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*शहर में अनधिकृत रूप से बना चार मंजिला मकान को जिला अधिकारी राजेश कुमार  पांडे के आदेश अनुसार किया गया शीलबंद*
राकेश कुमार संपादक सत्येंद्र सिंह राजावत उरई(जालौन)।अनाधिकृत निर्माण पर प्रभावी विलम्बन स्थापित करने की दृष्टि से दिनांक 1 मई 2024 को जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा दिए गये आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित निर्माण सील कराकर थाना कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में किया गया, सीलबन्दी की उक्त कार्यवाही के दौरान सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के०के० सिंह एवं सचिव उरई विकास प्राधिकरण उरई, बैजनाथ एवं सहायक अभियन्ता सुधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार गौरव कुमार सहित पुरुष एवं महिला सशक्त सुरक्षा बल उपस्थित रहें। उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी। उन्होंने बताया कि सुधा गंगवार द्वारा मौजा चौरसी के गाटा संख्या-507 के नेट भूखण्ड में-486.98 वर्ग मी० पर आवासीय स्वीकृत भूतल प्रथम तल एवं तृतीय तल के स्थान पर बेसमेन्ट, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल एवं चतुर्थ तल पर भी आंशिक नर्सिंग होम/ हॉस्पिटल के प्रयोजन से रैम्प, सीढ़ी, लिफ्ट आदि निर्माण किया जा रहा है। जिसे रोकने के पर भी निर्माण गतिमान रखा जा रहा था। शबाब हुसैन की भी 4 मंजिला बिल्डिंग भी सील की गयी। हरि सिंह द्वारा सुशील नगर से शिवा पैलेस रोड पर उरई प्राधिकरण के द्वारा मानचित्र बनवाये बिना अवैध रूप से निमार्ण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया गया एवं निमार्ण कार्य सील किया गया। प्राधिकरण ने जनमानस से अपील की है कि प्राधिकरण से मानचित्र बनवा कर ही भवन निर्माण कार्य करायें। मु० शफीक, मु० अतीक द्वारा शिवा पैलेस रोड पर 15 दुकानें अवैध रूप से बनायी गयी, इन्हें प्राधिकरण द्वारा सील किया गया।

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