**उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद की सभी न्यायालयों का समय 30 जून तक प्रात: 7 बजे से अपराह्न 1बजे तक रहेगा : जिला जज**

Apr 25, 2024 - 19:55
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**उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद की सभी न्यायालयों का समय 30 जून तक प्रात: 7 बजे से अपराह्न 1बजे तक रहेगा : जिला जज**
उरई(जालौन)। जिला जज लल्लू सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के पत्र के निर्देशा अनुसार एवं अध्यक्ष जिला जालौन बार एसोसिएशन, जालौन द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2024 को उरई में किये गये अनुरोध के अनुसार, सभी अदालतें और कार्यालय मई तथा जून 2024 के महीने के दौरान निम्न लिखित अदालती घंटों का पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि अदालत का समय प्रातः 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक और भोजन का समय प्रातः 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से सामान्य न्यायालय एवं कार्यालय का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो जाएगा।

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