प्रिटिंग प्रेस लोकसभा चुनाव संबंधी सामग्री मुद्रण में प्रेस मालिक का नाम व पता भी छापें : जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे

Mar 20, 2024 - 19:15
Mar 20, 2024 - 22:38
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प्रिटिंग प्रेस लोकसभा चुनाव संबंधी सामग्री मुद्रण में प्रेस मालिक का नाम व पता भी छापें  : जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे

नीतेश कुमार उरई(जालौन)।जिलाधिकारी/रिटर्निंग आफीसर, 45-जालौन(अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजेश कुमार पाण्डेय ने समस्त प्रबंधक प्रिंटिंग प्रेस/मुद्रक को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में दिशा निर्देश दिए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 14 मार्च 2024 के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश पुस्तिका में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधितव अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है, जिसके अनुसार आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के कम में जनपद के सभी मुद्रणालयों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त धारा 127(क) की अपेक्षाओं की तरफ उनका ध्यान दिलाते हुए विशेष रूप से अनुदेश दिए जाते है कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।प्रिंटिंग प्रेसों से धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जाएगा। धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लघंन को गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग के उक्त निर्देश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन प्रचार सामग्री मुद्रण हेतु आयोग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

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