राकेश कुमार संपादक सत्येंद्र सिंह राजावत
उरई जालौन। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि दिनांक 20 फरवरी व 27 फरवरी 2024 को हुई असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से जनपद के बहुत से राजस्व ग्राम प्रभावित हुये है। इस संदर्भ में आपके द्वारा प्रारम्भिक सूचना तथा क्षति का आंकलन भी उपलब्ध कराया गया है। तद्क्रम में यह संज्ञानित हुआ है कि लेखपालों,राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार द्वारा बिना वास्तविक सर्वेक्षण किये सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में कोई क्षति न होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है जो कि अति गम्भीर है। आपदा प्रभावित व्यक्तियों को ससमय एवं उचित राहत पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है।
उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम में असामयिक वर्षा व ओलावृष्टि से हुई क्षति का सही सर्वे सम्बन्धित राजस्व कर्मियों से समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित कराये। क्षति के आंकलन का आधार सम्पूर्ण ग्राम न होकर व्यक्तिगत कृषक है। उदाहरणार्थ यदि किसी राजस्व ग्राम में 500 कृषकों में से मात्र 15 की फसलों को क्षति 33% से अधिक है तो भी वह ग्राम ओलावृष्टि / वर्षा से प्रभावित माना जायेगा तथा वह 15 कृषक राहत के पात्र होगे। इसी प्रकार सामान्य पैदावार से ओलावृष्टि के कारण पैदावार में 33% से अधिक कमी सम्भावित होने पर वह कृषक राहत के पात्र होगे। समस्त लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार को क्षति के आंकलन के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश देना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में यह संज्ञानित होता है कि किसी राजस्व कर्मी की जानबूझकर अथवा लापरवाही के कारण ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल की अनुदान धनराशि सम्बन्धित कृषक को प्राप्त नही होती है तो इसे अति गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित राजस्व कर्मी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।