राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारम्भ

Jan 16, 2024 - 17:52
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारम्भ
राकेश कुमार उरई जालौन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का मंगलवार को शुभारम्भ किया। सौरभ कुमार, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की उपस्थिति में कार्यालय परिसर उरई में प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। आमजनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति उत्साह रहा। रैली के दौरान सड़क सुरक्षा जागरुकता के नारे लगाये गये व सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरुक किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनाँक 15 जनवरी, 2024 से 14 फरवरी, 2024 तक मानए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम अवधि में ‘‘दो पहिया वाहन चालकों (सहयात्री सहित) हो हेलमेट पहने हेतु तथा जनपद के प्रमुख चौराहों,स्थानों पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार प्रवर्तन की कार्यवाही, ट्रकों एवं टै्रक्टर-ट्रालियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाने की कार्यवाही, मार्ग प्रयोक्ताओं, स्कूली बच्चों, वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करने, दुघर्टना में घायल व्यक्ति की सहायता करने (गुड सेमेरिटन) हेतु विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाना, जिला सड़क सुरक्षा की बैठक का आयोजन, ब्लैक स्पॉट एवम् दुघर्टना बाहुल्य क्षेत्रों का चिन्हीकरण, ईआधार (आईरेड ) पर दुघर्टनाओं के आँकड़ों की फीडिंग किया जाना तथा दुघर्टनाओं को कम किए जाने हेतु नीति निर्धारण किया जाना’’ सम्पादित किया जाएगा। ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह’’ जागरुकता अभियान के तहत शासनादेश के अनुसार विभिन्न प्रमुख अभियोगों के अर्थदण्ड निर्धारित किये गए है। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त किए वाहनों का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड रु 10,000/- है। मॉडिफाइ साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने के अभियोग में अर्थदण्ड रु010,000/- है। बिना बीमा के वाहन का संचालन करने के प्रथम अभियोग में अर्थदण्ड रु 2000/- है तथा द्वितीय अभियोग में रु0 4000/- बिना सीट बेल्ट के वाहन का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड रु 1000/- है। बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड रु 1000/- है। बिना एच.एस.आर.पी. के वाहन का संचालन करने के प्रथम अभियोग में अर्थदण्ड रु 5000/- तथा द्वितीय अभियोग में 10,000/- है। बिना रिफ्लेक्टर टेप के वाहन का संचालन करने के अभियोग में रु 10,000/- है। इस अवसर पर राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल, सुरेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल, वीर बाहदुर सिंह, प्रभारी यातायात, नरेश कुमार वर्मा, रेड क्रास सोसाइटी उरई, अलीम सर, समाज सेवी, शहर के गणमान्य व्यक्ति, आमजनमानस व समस्त स्टाफ के लोग उपस्थिति रहे।

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