*न्यायालय द्वारा महिला की हत्या में दोषसिद्ध होने पर दो लोगों को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड की सुनाई सजा*

Mar 1, 2024 - 19:33
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*न्यायालय द्वारा महिला की हत्या में दोषसिद्ध होने पर दो लोगों को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड की सुनाई  सजा*
राकेश कुमार उरई(जालौन)।थाना एट में अन्तर्गत धारा 302/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में न्यायालय द्वारा 2 अभियुक्त गणों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2,60,000-2,60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में अभियुक्तगण राज उर्फ आशीष उर्फ अतीश पुत्र महेश निवासी जमरेही थाना कदौरा जनपद जालौन व रोहित उर्फ गोविन्दा पुत्र रामरतन निवासी धनपुरा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर द्वारा वादिया की बहिन की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना एट में मु0अ0 सं0 58/2023 (वाद संख्या- 199/2023) धारा 302/ 506 भादवि व 3/25/ 27 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था । जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 1 मार्च 2024 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उरई, जनपद जालौन द्वारा 2 अभियुक्तगण राज उर्फ आशीष व रोहित उर्फ गोविन्दा उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को दो लाख साठ हजार(2,60,000/-) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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