उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार चेक मामलों के निस्तारण हेतु लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन
राकेश कुमार उरई जालौन। प्रभारी सचिव/न्यायाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गजेन्द्र सिंह ने बताया कि समस्त विद्वान अधिवक्तागण और वादकारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार दिनांक- 22, 23 एवं 24 जनवरी 2024 को धारा- 138 एन0 आई0 एक्ट/ बाउन्स चैक के मामलो के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोकअदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोकअदालत का आयोजन मा0 जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के दिशा-निर्देशन में समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में किया गया है। इसमें धारा- 138 एन0 आई0 एक्ट के अधिकाधिक मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है। उन्होंने बताया कि वादकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये धारा- 138 एन0 आई0 एक्ट/बाउन्स चैक के मामलो के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोकअदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वह धारा- 138 एन0 आई0 एक्ट/बाउन्स चैक के मामलो से संबंधित मुकदमों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
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