*वाहन स्वामी अपने-अपने यात्री व स्कूली वाहनों की फिटनेस अवश्य करवा लें : एआरटीओ*

Aug 4, 2024 - 18:12
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*वाहन स्वामी अपने-अपने यात्री व स्कूली वाहनों की फिटनेस अवश्य करवा लें : एआरटीओ*
राकेश कुमार, सम्पादक-सतेन्द्र सिंह राजावत, उरई(जालौन)। वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, जनपद-जालौन में पंजीकृत ऐसी यात्री वाहनें जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, फिटनेस समाप्त हो चुकी है, चलने योग्य नहीं है। ऐसे वाहन जो फिटनेस की वैधता समाप्त होने के पश्चात् भी बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये यात्रियों का परिवहन कर रहे हैं, ऐसे वाहनों से आमजनमानस को खतरा है। कार्यालय स्तर पर उनके वाहन स्वामियों को इस आशय का नोटिस भी प्रेषित किया जा चुका है कि अविलम्ब अपनी वाहनों को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) जनपद-जालौन से भौतिक/ तकनीकी परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। कार्यालय से दूरभाष द्वारा भी सूचित किया गया, किन्तु वाहनों को अभी तक फिटनेस हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसा मत स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऐसे अनफिट वाहनों के संचालन से यात्रियों को खतरा होगा। अतः मैं सुरेश कुमार, पंजीयन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा० / प्रर्व०), जनपद-जालौन मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-53 (1)क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए *21 स्कूली वाहनों का पंजीयन प्रमाण-पत्र 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलम्बित करता हूँ।

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