जालौन। चेक बाउंस के मामले में लगभग छह साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय जेएम जालौन द्वारा आरोपी को तीन माह के कारावास व 78 हजार रुपये प्रतिकर वादी को अदा करने का आदेश पारित किया।
अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह राजावत ने बताया कि भूरे सिंह निवासी कुरसेंड़ा ने एक ट्रैक्टर ऑटो मोबाइल्स एउजेंसी से खरीदा था। जिसके एवज में उसने मैनेजर सुघर सिंह को 40 हजार रुपये की चेक दी थी। जब मैनेजर ने वह चैक बैंक में भुगतान के लिए लगाई तो चैक बाउंस हो गई। जिसके बाद वादी सुघर सिंह ने वर्ष 2019 में न्यायालय में परिवाद दायर किया। लगभग छह साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय जेएम जालौन जावेद खान द्वारा परिवाद निर्णीत किया गया। जिसमें आरोपी भूरे सिंह को दोषी पाया गया और न्यायालय द्वारा उसे तीन माह का कारावास व चेक धनराशि के एवज में 78 हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया गया।