अनुराग श्रीवास्तव के साथ बबलू सिंह सेंगर महिया खास
जालौन (उरई)। न्यायालय के आदेश के बाद भी पति अपनी पत्नी को भरण-पोषण के निर्धारित पैसा नहीं दे रहा है। पत्नी की मांग पर न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि वसूलने के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति के मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र ज्योत देवी पत्नी मनीष दुबे का के बीच परिवारवाद का मामला न्यायालय में चल रहा है। ज्योति की मांग पर न्यायालय ने पति मनीष दुबे पुत्र सुरेन्द्र कुमार पर न्यायालय ने भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद भी पति पत्नी को भरण-पोषण भत्ता नहीं थे रहा है। पत्नी की मांग पर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जालौन स्थान उरई ने भरण-पोषण की 1 लाख 84 हजार 840 रुपए की राशि वसूलने के आदेश पुलिस अधीक्षक को दिये हैं। न्यायालय के आदेश के चैकी प्रभारी राजकुमार निगम व हमराही खुर्शीद आलम ने मनीष कुमार के आवास पर भरण-पोषण की राशि जमा न करने पर कुर्की करने का आदेश चस्पा कर दिया है तथा न्यायालय में पेश होने का अल्टीमेटम दिया है।