मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत आवेदन-पत्रों का आमंत्रण

उरई (जालौन)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।
निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हों, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० की वेबसाइट http://uphwd.gov.in से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान प्रस्ताव 02 प्रतियों में विलम्बतम दिनांक 31 जून 2026 तक जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कलेक्ट्रेट कैम्पस में किसी भी कार्यदिवस में आकर संपर्क कर सकते हैं



