
उरई/जालौन:जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक दम्पत्ति विभाग के निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों का विवाह वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) अथवा 01 अप्रैल 2026 के बाद हुआ है, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
प्रोत्साहन राशि का विवरण:
- केवल पति दिव्यांग होने पर – ₹15,000
- केवल पत्नी दिव्यांग होने पर – ₹20,000
- पति-पत्नी दोनों दिव्यांग होने पर – ₹35,000
यह राशि एकमुश्त दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक आवेदक विभाग के वेब पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के बाद 15 दिनों के भीतर उसकी हार्डकॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, उरई (जालौन) में जमा करना अनिवार्य है।
आवश्यक पात्रता व दस्तावेज:
- संयुक्त नवीनतम फोटो
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (दोनों में कोई आयकरदाता न हो)
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (विवाह के समय युवक 21–45 वर्ष, युवती 18–45 वर्ष)
- आधार कार्ड की छायाप्रति (दोनों की)
अधिकारी ने पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।



