जालौन

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग अपना नाम मतदान सूची में करा सकते हैं शामिल

संपादक सत्येन्द्र सिंह राजावत

उरई (जालौन)। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से जनपद की समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रगतिशील है। ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गयी हो वह अपना नाम मतदाता सूची में फार्म-6 भरकर शामिल करा सकते हैं एवं मृतक/शिफ्टेड/डबल मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से फार्म-7 भरकर अपमार्जन करने की कार्यवाही तथा मतदाता सूची में अंकित त्रुटि को फार्म-8 भरकर शुद्ध / सही करा सकते है। मतदाताओं की सुविधा हेतु जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कान्टेक्ट सेण्टर की स्थापना कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष संख्या-7 में कर दी गयी है। मतदाता सूची एवं निर्वाचन से संबंधित जानकारी हेतु डी०सी०सी० सेण्टर पर स्थापित किए दूरभाष नम्बर 05162-250288 पर एवं टोल फ्री नम्बर 1950 डायल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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