
उरई(जालौन)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर०डी० वर्मा ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है, उक्त योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूत-पूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज उद्यमी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूत-पूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला) को स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एवं पुरुष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। जिसकी वेबसाइट https://cmegp.data-center.co.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, पोजेक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय कार्य-दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान-उरई (नया पटेल नगर चुर्सी रोड कलेक्ट्रेट गेट नं0 02 के सामने उरई) में जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कार्यदिवस में किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते है। सम्पर्क सूत्र- 9580503138



