जालौन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लघु सेवा शिविर का हुआ आयोजन

जालौन (उरई) । ब्लाक सभागार में विधिक साक्षरता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लघु सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 22 फरवरी को उरई में होने वाले वृहद विधि सहायता एवं सेवा शिविर की जानकारी दी गई।

ब्लॉक सभागार में आयोजित लघु सेवा शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्रथम अपर जिला जज सतीशचंद्र द्विवेदी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कानून की जानकारी होने से व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और शोषण से बच सकता है। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शाम्भवी ने कहा कि 22 फरवरी को उरई में आयोजित होने वाला वृहद विधि सहायता एवं सेवा शिविर बहुआयामी होगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शिविर में न केवल कानूनी परामर्श दिया जाएगा, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी, प्रमाणपत्रों से संबंधित मार्गदर्शन और शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। शिविर में आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, पारिवारिक विवाद, महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में तहसील स्तर पर लाभार्थी सिकरीराजा निवासी संगीता, तोपखाना निवासी नसीम जहां, हथेरी निवासी सूरवीर सिंह, भिटारा निवासी शिवानी, छिरिया सलेमपुर निवासी सुमन को सहायता राशि देने की घोषणा की गई। इस मौके पर सिविल जज (जूडि) जावेद खान, नायब तहसीलदार सतेंद्र कुमार गुप्ता, पैनल अधिवक्ता प्रदीप कुमार, एड. संतोष यादव, संदीप गुप्ता, शैलेंद्र रसोनिया, डॉली निरंजन, सुनीता यादव, डॉ. राजीव दुबे, संजय गोस्वामी, उमेश तिवारी, श्रीगोविंद स्वर्णकार, अवनींद्र श्रीवास्तव, विपिन बुधौलिया, योगेश श्रीवास्तव, प्रदीप निरंजन, वैभव त्रिपाठी, सुरजीत सिंह, दीपक कुमार आदि मौजूद रहे।

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