उरई

राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र०, लखनऊ ने अधिसूचना की जारी

सत्येन्द्र सिंह राजावत

उरई(जालौन)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र०, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 11.07.2025 के क्रम में जनपद जालौन की समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि *दिनांक 18 जुलाई 2025 से 13 अगस्त 2025 तक* किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्यवाही, बी०एल०ओ० एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी। *दिनांक 14 अगस्त 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक* बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि(01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जायेगे।), *दिनांक 14 अगस्त 2025 से 22 सितम्बर 2025 तक* ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि, *दिनांक 23 सितम्बर 2025 से 29 सितम्बर तक* ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि, *दिनांक 30 सितम्बर 2025 से 06 अक्टूबर 2025 तक* निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि, *दिनांक 07 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक* ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना(निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही), *दिनांक 25 नवंबर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक* निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटीकरण के उपरांत मतदान केंद्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डो की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियां कराने आदि, *दिनांक 05 दिसम्बर 2025* को अंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन, *दिनांक 06 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक* आलेख्य के रूप में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण, *दिनांक 06 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक* दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना(01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किये जायेंगे), *दिनांक 13 दिसम्बर 2025 से 19 दिसम्बर 2025 तक* दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, *दिनांक 20 दिसम्बर 2025 से 23 दिसम्बर 2025 तक* दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि, *दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक* दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की कम्प्यूटीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही, *दिनांक 09 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक* पूरक सूचियों की कम्प्यूटीकरण के उपरांत मतदान केंद्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डो की मैपिंग मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने आदि, *दिनांक 15 जनवरी 2026* को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जनपद जालौन के समस्त विकास खण्डों (रामपुरा, कुठौन्द, माधौगढ़, नदीगांव, जालौन, महेवा, कदौरा, डकोर, कोंच) की निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण आयोग के कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यकम प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।

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