जालौन

जालौन में हैरान कर देने वाली वारदात आई सामने, डीएम के सामने पेश हुए परिजन, मृतक के अंडकोष कुचले जीभ और कान काटे फिर पीट-पीटकर मार डाला

जालौन जिले के ग्राम अलाईपुरा निवासी एक दलित महिला शकुंतला देवी ने अपने पति राजेश कुमार (47) की संदिग्ध हत्या के मामले में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सामान्य व पिछड़ी जाति के लोगों ने उनके पति को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला, लेकिन पुलिस ने मामले को हत्या के बजाय दुर्घटना बताने का प्रयास किया।
सोमवार को मृतक की पत्नी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि शकुंतला देवी के अनुसार, 19 अप्रैल 2025 को ग्रामीण केशव (पुत्र हरपाल) उनके घर आया और राजेश कुमार को अपनी गाड़ी (UP 92 AE 9992) में बैठाकर सहाव की ओर ले गया। रास्ते में अलाईपुरा और सहाव भट्ट के बीच सैयद वावा की मजार के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने राजेश की मोटरसाइकिल रोक ली।आरोपियों में जगराम (पुत्र परमाई), विश्राम (पुत्र परमाई), रोहित उर्फ घंटे कुशवाहा (पुत्र वीर सिंह), जीतू श्रीवास्तव (पुत्र प्रेमकिशोर) और अभिलाख (पुत्र श्याम बाबू) शामिल हैं। इन लोगों ने राजेश से 60,000 रुपये की उधारी और आवास कॉलोनी को लेकर विवाद शुरू किया और फिर उन्हें लोहे की रॉड, थप्पड़ और घूंसों से बेरहमी से पीटा।

निर्मम पिटाई से मौत

पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने राजेश के अंडकोष को कुचल दिया, जीभ काट दी और नाक में गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे वह बेहोश हो गए। आरोपियों ने उन्हें मरा समझकर वहां से भागने का प्रयास किया और मोटरसाइकिल को नहर किनारे खड़ी कर दी, ताकि घटना को दुर्घटना बताया जा सके।

गांव के कमल सिंह कुशवाहा ने शकुंतला को सूचना दी, जिसके बाद राजेश को जालौन, उरई, झांसी और अंततः ग्वालियर के सेन्ट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 23 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम ग्वालियर में कराया गया।

पुलिस पर लापरवाही के आरोप

शकुंतला देवी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कोतवाली जालौन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने हत्या के बजाय दुर्घटना दर्ज करने का प्रयास किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई और न ही उचित धाराओं में केस दर्ज किया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है।

पीड़िता ने जिलाधिकारी से की मांग

सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

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