
उरई। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मई 2026 माह का खाद्यान्न वितरण 24 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 8 मई 2026 तक किया जाएगा।
इस दौरान अंत्योदय अन्न योजना के तहत कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, यानी कुल 35 किलो राशन निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, यानी कुल 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा।
राशन वितरण का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 8 मई को उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए राशन दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन वितरण की पूरी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
जिला प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित अवधि में नियमित रूप से दुकान खोलें और पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार मुफ्त राशन वितरित करें। साथ ही दुकान पर सूचना प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि आम जनता को पूरी जानकारी मिल सके।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राशन वितरण की प्रक्रिया नामित नोडल अधिकारियों की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी।



