बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में।

उरई जालौन वरिष्ठ- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त प्रदूषण जाँच केन्द्रों के संचालकों/वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का लगाया जाना अनिवार्य है।
इस क्रम में परिवहन विभाग द्वारा National Informatics Centre के माध्यम से PUCC पोर्टल में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2026 से बिना HSRP युक्त वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण-पत्र (PUCC) निर्गत नहीं किया जाएगा।
अतः सभी वाहन स्वामियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वाहनों पर यथाशीघ्र HSRP स्थापित करा लें, जिससे भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
साथ ही जनपद के समस्त प्रदूषण जाँच केन्द्रों के संचालकों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण पत्र निर्गत न करें एवम् यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आमजनमानस को अवगत कराने हेतु अपने प्रदूषण जाँच केन्द्र पर एक स्पष्ट एवम् पठनीय सूचना-पट्ट (Notice Board) प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए, जिसमें यह उल्लेख हो कि ‘‘दिनाँक 15 अप्रैल 2026 से बिना HSRP युक्त वाहनों का PUCC जारी नहीं किया जाएगा’’।
यह भी अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त आदेश ऐसे वाहन निर्माता/मॉडल पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए वर्तमान में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध नहीं है, ऐसे वाहनों को इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से मुक्त रखा गया है।

