सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई(जालौन)। जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न तथा साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड ऑयल निःशुल्क वितरित कराये जाने हेतु उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण की तिथि बढाकर दिनांक 28.03.2022 से 31.03.2022 तक निर्धारित कर दी गई है । उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 28.03.2022 के साथ-साथ दिनांक 31.03.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण दिवसों में कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न तथा साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न तथा साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। अतः उक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त अन्त्योदय पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह मार्च, 2022 के प्रथम वितरण चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न तथा साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से दिनांक 31.03.2022 तक निःशुल्क प्राप्त करने का कष्ट करें तथा उक्त दिवसों में जिन कार्डधारकों के ई-पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट नहीं आ रहे है वह ओ०टी०पी० के माध्यम से दिनांक 31.03.2022 को उपरोक्त आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर ले तथा उक्त वितरण दिवस में पोर्टेबिलिटी सुविधा भी लागू रहेगी। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक तक नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें।