विद्यालय वाहनों की सघन जांच शुरू, मानक विहीन वाहनों पर होगी कठोर कार्रवाई
वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स व स्पीड गवर्नर अनिवार्य

सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई (जालौन)। 02 जुलाई 2025 कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24 जून 2025 द्वारा स्कूलों में संचालित वाहनों की पूर्णतया जांच करने एवं मानक विहीन वाहनों के विरुद्ध 01 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।
उक्त के अनुपालन में आज 01 जुलाई 2025 को उप संभागीय परिवहन कार्यालय, उरई में जनपद में संचालित विद्यालयों के संचालकों, प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें यथोचित निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/ प्रवर्तन) सुरेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन-1) राजेश कुमार, यात्रीकर/मालकर अधिकारी विनय कुमार पांडेय, गुड सेमेरिटन से सम्मानित समाजसेविका ममता स्वर्णकार, समाजसेवी अब्दुल अलीम खान, अशोक कुमार राठौर प्रबंधक एस.आर. ग्रुप ऑफ कॉलेज, अजय इटौरिया एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल, गरिमा पाठक, अनुपम द्विवेदी, दिशा दर्शन स्मार्ट स्कूल, डिवाइन मर्सी, गुड गेट, जे.एम.एस. पब्लिक एकेडमी, मॉर्निंग स्टार, डी.डी. मेमोरियल, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, नेशनल पब्लिक स्कूल, रामजी लाल पांडेय गर्ल्स इंटर कॉलेज, सूरज ज्ञान ग्रुप ऑफ कॉलेज, एस.आर. पब्लिक स्कूल सहित अनेक विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
उपस्थित विद्यालय प्रबंधकों को अवगत कराया गया कि छात्रों को लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों का संचालन मानकों के अनुरूप ही किया जाए। किसी भी वाहन में निर्धारित सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राएं न बैठाए जाएं तथा वाहनों का संचालन गलत दिशा में कदापि न किया जाए। जिन वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र अथवा परमिट की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें तुरंत दुरुस्त कराकर उप संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए तथा फिटनेस प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त किया जाए। चेकिंग के दौरान यदि कोई भी वाहन मानक विहीन, अनफिट अथवा क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित वाहन एवं स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी एवं विद्यालय प्रबंधन की होगी।
स्कूल बस/वैन के लिए विशेष नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वाहन पीले रंग के हों, जिन पर स्कूल का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो। बसों में दो एवं वैन में एक अग्निशमन यंत्र अवश्य हो, फर्स्ट एड बॉक्स, गति सीमा नियंत्रक, सीट बेल्ट, आपातकालीन खिड़की या द्वार, खिड़कियों पर क्षैतिज स्टील की छड़ें, सीटों के नीचे बैग रखने की व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर हैंडरेल अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वाहन पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, अस्पताल, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, चालक व परिचालक के मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित हों। विद्यालय प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि स्कूली वाहन चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन कराकर उसकी सूची एवं चालकों के लाइसेंस संबंधी विवरण एआरटीओ कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।