उरई

परिवहन विभाग का सख्त अभियान: मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रतिबंधित हॉर्न पर कार्रवाई, कई वाहनों के चालान व साइलेंसर जब्त

उरई(जालौन)।  राजेश कुमार वर्मा सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) झाँसी सम्भाग, झाँसी के नेतृत्व में जनपद जालौन में सुरेश कुमार वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विनय कुमार पाण्डेय यात्रीकर/मालकर अधिकारी व वीर बहादुर सिंह टीएसआई व उनकी टीम द्वारा शहर के प्रमुख चैराहों पर माॅडिफाइड साइलेंसर/हूटर/प्रतिबंधित हाॅर्न आदि के अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुपहिया वाहनों, विशेषकर बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक्स को निशाने पर लिया गया। चेकिंग के दौरान वाहनों में कंपनी मानकों के विपरीत ‘आफ्टर-मार्केट’ साइलेंसर लगे पाए गए। इन सभी वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत 04 वाहनों के विरुद्ध चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की गयी साथ ही अन्य वाहनों के भी चालान किए गए। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए कई वाहनों केे मौके पर ही अवैध साइलेंसर निकलवाकर और उन्हें जब्त कर लिया गया। वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र या संशोधित साइलेंसर लगाना न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, बल्कि यह सड़क पर अन्य चालकों का ध्यान भटकाकर दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण देता है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी वाहन शोर संबंधी मानकों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही टीम द्वारा स्थानीय साथ ही राॅयाल इन फील्ड एजेंसी व अन्य स्थानीय गैराजों और ऑटो-पार्ट्स डीलरों के यहाँ जाकर औचक निरीक्षण किया तथा विक्रीत होने वाले वाहनों की भी जाँच की गयी। जाँचोपरान्त उनको कड़े निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई भी वर्कशॉप अवैध रूप से साइलेंसर मॉडिफिकेशन में संलिप्त पाई गई, तो उसका लाइसेंस निरस्त करने हेतु कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित गैराज और ऑटो-पार्ट्स स्वामी का होगा।
परिवहन विभाग, जनपद जालौन आम जनता से अपील करता है कि वाहन खरीदते समय मिले अधिकृत साइलेंसर का ही उपयोग करें। वायु और ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में विभाग का सहयोग करें।

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