ताजिया जुलूस के दौरान ध्वनि नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाले 11 डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज

बबलू सेंगर महिया खास
जालौन। मोहर्रम के अवसर पर नगर में निकाले गए ताजिया जुलूस के दौरान ध्वनि नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने पर 11 डीजे संचालकों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि मोहर्रम के पर्व पर नगर में जुलूस के दौरान कई डीजे साथ में चल रहे थे। पूर्व में सभी ताजियादारों और डीजे संचालकों को थाना परिसर में आयोजित गोष्ठी में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न्यायालय और शासन द्वारा निर्धारित सीमा में ही किया जाएगा। बावजूद इसके ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों द्वारा कई बार समझाने के बाद भी डीजे संचालकों द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाया गया। जिससे सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई। ऐसे में चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह द्वारा न्यू मिलन डीजे, अंशू डीजे, कान्हा डीजे, बादशाह डीजे, मेहदी डीजे, मनोज डीजे, नीलम डीजे, सतेंद्र डीजे, कामांक्षा डीजे, आकाश डीजे, एवं अवधेश डीजे के संचालकों खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सीओ शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि न्यायालय और शासन के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। जिन डीजे संचालकों ने निर्देशों की अवहेलना की है, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है।