जालौन

पंचायत सहायक की नियुक्ति मामले में सचिव को किया गया निलंबित

जालौन(उरई)। ग्राम पंचायत एदलपुर में पंचायत सहायक की नियुक्ति में प्रधान व सचिव पर नियमों की अवहेलना कर चहेते को नियुक्ति देने के मामले में डीएम द्वारा गठित जांच कमेटी में मामला सही पाया गया। जांच कमेटी की सिफारिश के बाद ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया। साथ ही ग्राम प्रधान को भी नोटिस जारी किया गया।
ग्राम पंचायत के कार्यों को ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत न आए इसके लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्तियां की गई हैं। ग्राम पंचायत एदलपुर में पचायत सहायक की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। गांव के माधव गुर्जर ने 21 मई को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि वह पंचायत सहायक के लिए आवश्यक सभी मापदंडों को वह पूरा करता है। गांव में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी उसके सर्वाधिक अंक हैं। ग्राम पंचायत में नियुक्ति के लिए उसने आवेदन किया था। आवेदन से उसके जाति प्रमाणपत्र को निकालकर निकालकर प्रधान अमित सिंह गुर्जर व सचिव राहुल सिंह ने अपने चहेते को नियुक्ति दे दी। जिसकी शिकायत उसने पूर्व में सीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी से की थी। जिला पंचायत राज अधिकारी की रिपोर्ट पर डीएम ने एडीओ पंचायत को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर उक्त नियुक्ति के संदर्भ में पुनः प्रस्ताव कराने के निर्देश दिए थे। जिस पर 10 मई को ग्राम सभा की बैठक तो बुलाई गई। लेकिन बैठक में प्रधान ने उक्त नियुक्ति के संदर्भ में पुनः प्रस्ताव कराने से साफ इंकार कर दिया। जिससे उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. अवधेश सिंह, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी व पीडी शिवाकांत दुबे के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी द्वारा की गई जांच में अभ्यर्थी द्वारा ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव पर लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके अलावा सचिव राहुल सिंह को वर्ष 2018-19 में दहगुवां में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य कीमानकहीन गणवत्ता, सामुदायिक शौचालय के अपूर्ण होने, ग्राम पंचायत पर्वतपुर में पंचायत भवन का निर्माण पूरा न कराने एवं ग्राम पंचायत एदलपुर में पंचायत सहायक के रूप में दायित्व में पारदर्शिता की कमी का दोषी पाया। जिसके बाद जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी द्वारा ग्राम पंचायत सचिव राहुल सिंह को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी नदीगांव को उक्त संदर्भ में आरोप पत्र तैयार कर 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निलंबन अवधि के दौरान राहुल सिंह को विकास खंड नदीगांव में संबंद्ध किया गया है। इस संदर्भ में जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जांच में राहुल सिंह को पंचायत सचिव की नियुक्ति एवं निर्माण कार्यों में दोषी पाया गया है। जिसके आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में वह खंड विकास कार्यालय नदीगांव में संबद्ध रहेंगे।

पंचायत सहायक की नियुक्ति में ग्राम प्रधान को भी डीएम ने दिया नोटिस

जालौन। एदलपुर में पंचायत सहायक की नियुक्ति में जहां ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। वहीं, ग्राम प्रधान को भी डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीडीओ संतराम ने बताया कि ग्राम पंचायत एदलपुर में पंचायत सहायक का चयन किया गया था। जिसमें आरोप हैं कि प्रधान ने नियमों की अवहेलना कर अपने चहेते को पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति दी है। अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र संलग्न होने के बाद भी जान बूझकर उसका जाति प्रमाण पत्र हटाया गया। सबसे अधिक अंक होने के बाद भी अभ्यर्थी माधव गुर्जर को पंचायत सहायक के पद से वंचित किया गया। डीएम द्वारा दोबारा से प्रस्ताव कराने के निर्देश दिए जाने के बाद भी ग्राम प्रधान ने बैठक में प्रस्ताव को नहीं रखा। आदेशों की अवहेलना में नियुक्ति में पारदर्शिता न बरते जाने को लेकर डीएम ने ग्राम प्रधान को 20 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस का जबाव साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने के आदेश ग्राम प्रधान को दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में प्रधान के पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम एवं नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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