जालौन (उरई) । कोतवाली परिसर में आयोजित लोक अदालत में मारपीट से संबंधित 59 मामले आए। जिनमें से 4 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों में 14 मई को आयोजित वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा गया।
कोतवाली परिसर में सिविल जज (जूडि) अर्नब राज चक्रवर्ती की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किा गया। लोक अदालत में सर्किल के जालौन, कुठौंद व सिरसा कलार थाने के अंतर्गत आने वाले गाली, गलौज व मारपीट से संबंधित वादों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में तीनों थानों के 59 वाद आए थे। जिनमें से 4 वादों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया गया। पीएलवी बादाम सिंह यादव ने बताया कि शेष मामलों में कुछ मामलों में दोनों पक्ष नहीं आए थे। तो कुछ मामलों में सहमति नहीं बन सकी। जिसके चलते शेष सभी वादों को 14 मई को उरई में आयोजित होने वाली वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। सीओ संतोष कुमार ने बताया कि गाली, गलौज व मारपीट से संबंधित मामलों को त्वरित निस्तारण के लिए लोक अदालत में रखा गया था। 4 वाद आपसी सहमति से निपटाए गए हैं। इस मौके पर कोतवाल शैलेंद्र सिंह, न्यायालय लिपिक हरीबाबू, विपिन कुमार बुधौलिया आदि मौजूद रहे।