जालौन(उरई)। ज्वालागंज में खाद्य सुरक्षा व औषधि विभाग ने शिविर लगाकर छोटे व्यापारियों सहित 54 व्यापारियों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सभी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का फूड पंजीकरण लाइसेंस होना अनिवार्य है। छोटे व्यापारियों को असुविधा का सामना न करना पड़े इसके लिए नगर के ज्वालागंज में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से शिविर लगाकर पंजीयन किए गए। जिसमें चाट पकौड़ी, फल सब्जी, लस्सी व गन्ने का जूस, परचून की दुकानों आदि के संचालकों ने कैंप में पहुंचकर अपने फूड लाइसेंस बनवाए। शिविर ने कुल 54 व्यापारियों ने अपना पंजीकरण कराया। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर राहुल शर्मा ने शासन द्वारा व्यापारियों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि शिविर का आयोजन व्यापारियों को परेशानियों से बचाने के लिए किया गया है। ताकि व्यापारियों को इधर, उधर भागना न पड़े और उनका समय बर्बाद न हो। उन्होंने खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी व्यापारियों से फूड लाइसेंस लेने की अपील की। बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी व्यापारियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अन्यथा जांच के दौरान उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर रामजी अग्रवाल ,अनुराग बहरे, विवेक अग्रवाल, मोहन, मोनू, हर्ष गुप्ता, दीपू लाला, महेंद्र विश्नोई, कुलदीप पुरवार आदि मौजूद रहे।
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