
प्रयागराज। यूनिवर्सिटी में कम हाजिरी होने के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को भैया दूज की छुट्टी के दौरान दिया। एमिटी यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा को लेकर यह आदेश दिया गया है।
अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की छात्रा सानिया यादव ने वकील डॉ. अवनेश त्रिपाठी के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसे बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। कोर्ट ने डॉ. अवनीश त्रिपाठी की सुनवाई के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई है।