सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई(जालौन)। जिला ग्रामोधोग अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से सेवा उद्योग हेतु 10.00 लाख तक एवं निर्माण इकाई हेतु अधिकतम 25.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूत-पूर्व सैनिक दिव्यांगो एवं महिलाओं को 35 प्रतिशत सब्सिडी पर बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला) को स्वयं अशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एवं पुरुष) की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उक्त योजना के आन आवेदन वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (कम से कम आठवीं पास), जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी०ए० द्वारा) आदि की आवश्यकता होगी। आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2022 तक आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में जिला खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान-उरई में जमा करना अनिवार्य होगा।।