उरई

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

सत्येन्द्र सिंह राजावत
उरई(जालौन)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान ऑफ एक्शन के अन्तर्गत माननीय जनपद न्यायाधीश तरूण सक्सेना के निर्देशानुसार ‘‘मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, एससी.एसटी. एक्ट एवं कोविड-19 से बच्चों का बचाव‘‘ विशय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन विगत दिवस ग्राम जयपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में किया गया।
इस कार्यक्रम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये कई संवैधानिक अधिकारों की जानकरी दी गयीं। उपस्थित जन समुदाय को विधि विशेशज्ञों लीगल ऐड क्लीनिक के पूर्व पैनल सदस्य अनिल कुमार शर्मा और महेश सिंह परिहार द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अन्तर्गत ‘‘जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व सामाजिक अधिकार, रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार तथा खेलकूद के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-39 के अन्तर्गत संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिये असहाय, साधनहीन एवं समाज के गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण गठित है। डा0 जितेन्द्र कुमार द्वारा कोविड-19 से बच्चों के बचाव के बारे में व पीएलवी टीम लीडर करन सिंह यादव द्वारा मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना और एससी.एसटी. एक्ट के विस्तार से जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुनीता यादव, आंगनवाड़ी मुख्य सेविका श्रीमती देवेन्द्र कुमारी, लेखपाल मनमोहन सिंह, श्रीमती दीक्षा तिवारी, रामदेव चतुर्वेदी, महेन्द्र मिश्रा, योगेन्द्र तखेले, अनुराग स्वर्णकार, धर्मेन्द्र कुमार, मनीशा चतुर्वेदी, शिक्षक-शिक्षिकायें, आंगनवाड़ी कार्यकत्री श्रीमती निर्मला देवी व आशा-बहू बब्ली पाल और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

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