बबलू सेंगर महिया खास
जालौन। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए परिवादी को चेक की धनराशि का दोगुना जुर्माना लगाया।
अधिवक्ता दिनेश कुमार भास्कर ने बताया कि मोहल्ला चिमनदुबे निवासी उनके परिवादी सजीव कुमार को फ्रीडम इंडिया इंफ्राबेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर हफीज किश्तों पर प्लॉट देने का वादा किया था। जिसका छह लाख रुपया संजीव कुमार ने किश्तों में जमा कर दिया। भुगतान होने के बाद हफीज ने प्लॉट देने से मना कर दिया और कंपनी की दो चैक परिवादी को दीं। बैंक से चैक का भुगतान न होने पर वादी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। लगभग चार साल तक चली सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन जावेद खान ने गुण दोष के आधार पर हफीज व फ्रीडम इंडिया इंफ्रावेंचर लिमिटेड को परिवादी को चेक धनराशि का दोगुना 12 लाख रुपये जुर्माना लगाया साथ ही हफीज को तीन माह के कारावास से दंडित किया है।



