उरई (जालौन)। जनपद जालौन में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु ‘‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा- 22बी‘‘ के अंतर्गत स्थाई लोक अदालत में कार्य प्रारम्भ हो गया है। शिकायतकर्ता शिवपाल सिंह निवासी बहराई थाना-रामपुरा जिला जालौन द्वारा एक परिवाद, शिकायती प्रार्थना-पत्र लोक अदालत के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत कर कहा कि उसने उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. शाखा जालौन से दो भैंस पालन हेतु 21 अक्टूबर 2014 में 90 हजार ऋण लेकर खरीदी थीं, किन्तु कुछ समय बाद दोनों भैंसे मर गयी। बैंक द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के तहत वह ऋण ब्याज रहित जमा करना चाहता है। किन्तु बैंक छूट प्रदान नहीं कर कर रहा है। उसने स्थायी लोक अदालत में उक्त समस्या के समाधान हेतु शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पीठ के अध्यक्ष कौशलेन्द्र यादव द्वारा शिकायत दर्ज कर विपक्षी बैंक को जवाब व समस्या समाधान हेतु नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई शीघ्र की जाती है और उसके निर्णय की अपील नहीं की जा सकती है। निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
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